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स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत, कोर्ट ने जारी किए ये आदेश

नई दिल्ली: निजी स्कूलों की स्कूल फीस के मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान के मामले में आठ फरवरी को जो आदेश दिए थे, उन्हीं आदेशों को पंजाब और हरियाणा के स्कूलों में भी लागू किए जाने के आदेश दे दिए हैं।

इन आदेशों के अनुसार छात्र के चाहे आनलाइन या फिजिकल क्लास ली हो या नहीं या उसकी फीस पेंडिग हो तो भी स्कूल उस छात्र का नाम नहीं काट सकते हैं। उस छात्र को परीक्षा में बैठने से नहीं रोक सकते हैं। निजी स्कूलों ने 2019-20 के सत्र में जो फीस तय की थी, वही फीस स्कूल सत्र 2020-21 में ले सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है।

अभिभावक लंबित फीस छह महीनों में पांच मार्च से पांच अगस्त तक किश्तों के जरिए फीस भर सकते हैं। अगर किसी छात्र के अभिभावकों को फीस भरने में परेशानी है तो वह स्कूल को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि अगर उनके पास ऐसी को अर्जी आती है तो वह सहानुभूति के अनुसार उस अर्जी पर निर्णय लें।