नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका पोस्को अदालत ने लेडी डॉन सोनू पंजाबन को एक नाबालिग लड़की को अपहरण, मानव तस्करी और जबरन देह व्यापार कराने के मामले में 24 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है, सोनू पंजाबन के साथ एक दूसरे आरोपी संदीप को भी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 16 जुलाई को ही दोनों को दोषी करार दिया गया था। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और रेप केस में सोनू पंजाबन और संदीप बेदवाल को सख्त सजा दी है।
साल 2014 में नजफगढ़ थाने में एक नाबालिग लड़की को जबरन देह व्यापार में लिप्त करने के आरोप में सोनू और उसके 6 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दी गई थी। क्राइम ब्रांच ने 2017 में सोनू पंजाबन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद सोनू पंजाबन और संदीप के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें अब सज़ा सुनाई गई है।
पढ़ें पूरा मामला
पीड़ित लड़की का बयान सुन आप दंग रह जाएंगे। पीड़िता ने बताया कि सोनू पंजाबन ने उसे ड्रग्स दिया और देह व्यापार के धंधे में इस्तेमाल किया। सोनू पंजाबन 1500 रुपए में उसका सौदा करती थी और लगातार जगह बदलती रहती थी। कुछ दिनों बाद सोनू पंजाबन ने भी पीड़ित को लाला अंकल नाम के शख्स के हाथों बेच डाला वो भी उससे देह व्यापार करवाता था, लेकिन उसके बाद भी पीड़ित लड़की को बेचने का सिलसिला नहीं रुका और एक-एक करके कई दलालों को बेचा गया।
आखिर में लड़की को रमेश मिश्रा नाम के एक दलाल ने दूसरे दलाल सतपाल को बेच दिया वो भी उससे देह व्यापार करवाता था। सतपाल के भाई राजपाल ने अपने गांव में ले जाकर उसके साथ रेप किया कुछ दिनों बाद सतपाल ने पीड़ित से शादी कर ली जिसके बाद मौका पाकर पीड़ित लड़की 7 फरवरी 2014 को वहां से भाग गई और 9 मई को नजफगढ़ थाने पहुंचकर पुलिस को अपने साथ हुई घटना को बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।
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