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पंजाब के इस शहर में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लागू, जानें कब तक लागू रहेगा आदेश

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में मनाए जा रहे घल्लूघारा सप्ताह के मद्देनजर हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी लागू कर दी गई है।

पुलिस उपायुक्त सह कार्यकारी मजिस्ट्रेट परमिन्दर सिंह भंडाल ने सोमवार को एक आदेश जारी कर किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक पदार्थ, कुलहाड़ी, छुर्रा, बरछे, कृपाण आदि को लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। सेना, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस को छोड़ कर यह आदेश आज नागरिकों के लिए 10 जून तक लागू रहेगा।

Prohibition on carrying weapons in this city of Punjab, order will remain in force till this date