चंडीगढ़ः पंजाब में 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में स्कूल खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। हालांकि पंजाब सरकार ने स्कूलों को शर्तों सहित आंशिक तौर पर खोलने की इजाजत दी है। स्कूल खोलने को लेकर पंजाब सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल जा सकते है लेकिन छात्रों को इसके लिए सोशल डिस्टन्सिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और छात्रों के माता-पिता की सहमति के साथ ही छात्र स्कूल जा सकेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाएगी। किसी भी स्टूडेंट पर अटेंडेंस का दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को एसओपी का पालन करना होगा। खिलाड़ियों के लिए 15 अक्तूबर से स्वीमिंग पूल खोले जा सकेंगे। वहां कोरोना संबंधी निर्देशों का पूरा पालन करना होगा। इसके इलावा धार्मिक, समाजिक गतिविधयों के अवसर पर भी केवल 100 लोगों को ही आने की अनुमति होगी। नीचे आप पूरी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं-