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PF का पुराना अकाउंट में फंसा है पैसा तो चिंता नहीं, जानिए निकालने का आसान तरीका

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में काफी लोगों को अधूरी जानकारी रहती है। ऐसे में पैसे कब निकाले और कैसे निकाले यह सवाल ज्यादातर लोगों को परेशान करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका PF अकाउंट बंद भी हो सकता है। हालांकि ऐसा तब होता है जब कोई कंपनी बंद होती है। क्योंकि कंपनी के बंद होने के बाद पीएफ खाते को सर्टिफाई करा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खाते को बंद कर दिया जाता है और पीएफ खाते से पैसे निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक तरीका है जिससे आप पीएफ में फंसे अपने पैसे को निकाल सकते हैं।

 

 

अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो चुकी है ऐसे में आपके पास बैंक का विकल्प बचता है। क्योंकि अगर आपने अपना पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं कराया और 3 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो खाता 3 साल बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसके बाद आप पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में आपके पास बैंक का विकल्प बचता है। फिर आप बैंक की मदद से KYC के जरिए पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं।

 

 

बता दें कि जिस पीएफ खाते में 36 महीने (तीन साल) तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता उस खाते तो EPFO निष्क्रिय खाते की श्रेणी में डाल देता है। बता दें कि निष्क्रिय खाते पर भी धारक को ब्याज मिलता रहता है। हालांकि आपको पैसे निकलाने केलिए कई दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि पहचान पत्र आपको सबमिट करने होते हैं। इसके बाद प्रोविडेंट फंड असिस्टेंट कमिश्नर या अन्य अधिकारी राशि के हिसाब से पीएफ खाते से पैसे निकासी की अनुमति दे सकेंगे।