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अब पंजाब में CBI को ‘नो एंट्री’, जांच से पहले लेनी होगी कैप्टन सरकार की इजाजत

चंडीगढ़: पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने एक अहम आदेश जारी कर सीबीआई को जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इसके बाद अब केंद्रीय एजेंसी को राज्य में जांच से पहले वहां की सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ऐसा ही आदेश जारी कर चुके हैं।

 

 

पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा जारी आदेश से साफ है कि अब सीबीआई को पंजाब में अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अनुमति नहीं होगी, जो उसे पूर्व के एक आदेश के तहत प्रदान की गई थी। इसके बाद सीबीआई को अब पंजाब में भी किसी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी या सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश लेना होगा।

 

 

इस आदेश के साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है। इस आदेश के साथ ही वह झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे विपक्ष शासित उन राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने ‘दरवाजे’ सीबीआई के लिए बंद कर दिए हैं। इनमें त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य भी शामिल हैं।