नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित खालिस्तानी समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। एक आधिकारिक रिलीज में कहा गया है कि NIA ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 33 (5) के तहत पन्नुन से जुड़ी अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
ये छापेमारी चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित घर में की गई है। उसकी अमृतसर में भी जमीन है। इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने पन्नू के अमृतसर के खानकोट स्थित 46 कनाल खेतीबाड़ी वाली जमीन पर भी धावा बोला है और वह जमीन जब्त कर ली है। NIA ने पहले आतंकियों की लिस्ट जारी की थी और अब उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
SFJ संगठन को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी सिख चलाते हैं। इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के प्रावधानों के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था। केंद्र ने 10 जुलाई, 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी कर SFJ को गैरकानूनी संघ घोषित किया था और उस पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
इसमें कहा गया कि समूह का प्राथमिक मकसद पंजाब में एक “स्वतंत्र और संप्रभु देश” स्थापित करना था और ये खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है। इस प्रक्रिया में, ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है। कई एजेंसियों ने पन्नू के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। उसे UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन अधिनियम) की चौथी अनुसूची के तहत “व्यक्तिगत आतंकवादी” घोषित किया गया है।
ये कार्रवाई ऐसे समय हुई, जब हाल ही में कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का खुलेतौर पर आरोप लगाया है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद बढ़ गया है।
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Major action against Khalistani terrorist Pannu, NIA seizes property in Amritsar-Chandigarh