चंडीगढ़ः पंजाब में कोरोना के कारण लगी पाबंदियों की अवधि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले यह सख्ती 31 मार्च तक लागू थी, पर अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों की अवधि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
इस दौरान सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। घरेलू कार्यक्रम में 100 और आउटडोर प्रोग्राम में लोगों की गिनती 200 तक सीमित रहेगी। इस दौरान 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भीड़ वाली जगहों पर मोबाइल टीकाकरण का आदेश दिया गया है। जेल में कैदियों के टीकाकरण के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। पहले की तरह मास्क अनिवार्य रहेगा औऱ बिना मास्क वालों का मौके पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा।