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यदि ATM से नहीं निकला पैसा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसे मिलेगा वापस

नई दिल्ली: कई बार ऐसा होता है कि एटीएम में निकासी की प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी पैसा नहीं निकलता। डर तब लगता है जब आपके मोबाइल में खाते से पैसा कटने का अलर्ट भी आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में घबराना लाजमी है। लेकिन अब आपको ऐसे हालात में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बड़ी आसानी से कटा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक पब्लिक अवेयरनेस पहल के मुताबिक, अगर आपका एटीएम लेनदेन असफल है और एक निर्दिष्ट समय के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस नहीं आता, तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी।

 

 

असफल एटीएम ट्रांजेक्शन रिफंड के बारे में जानने के लिए जरूरी बातें:

-RBI कहता है बैंकों को इस तरह के लेनदेन को अपने दम पर रिवर्स करना चाहिए।

-आम लोगों को सलाह दी गई है कि पैसा कटने पर अपने बैंक और एटीएम (अगर किसी दूसरे बैंक का है) को इसकी तुरंत शिकायत करनी चाहिए।

 

 

-RBI के अनुसार, ट्रांजेक्शन फेल होने पर, बैंकों को असफल लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ग्राहक के अकाउंट को फिर से क्रेडिट करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

-कार्ड जारी करने वाले बैंक को फेल्ड ट्रांजेक्शन की तारीख से 5 दिनों से भीतर पैसा वापस नहीं करने पर रोजाना 100 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है।

 

 

-ग्राहक अपने बैंक से संपर्क कर सकता है और मामले को उठा सकता है।

-बैंक से जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर जवाब न मिलने की स्थिति में, ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास दोबारा ले जा सकता है।