Punjab Live News: नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। ऐसे में शहर के अंदर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है।
वही फल और सब्जियों की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा और इन के दाम बढ़ने के आसार है। ड्राइवरों की तरफ से अभी 3 दिन के लिए इस हड़ताल का आह्वान किया है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
हिंट एंड रन कानून (Hit and-Run Law) के विरोध में. इन ड्राइवर्स का कहना है कि ये कानून गलत है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. ड्राइवरों ने अपने-अपने ट्रक सड़कों के किनारे खड़े कर दिए हैं. कई राज्यों में ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं.
क्या कानून था पहले अब क्या बदला है?
-आपको बता दें कि अभी के मौजूदा कानून के अनुसार, अगर कोई ट्रक ड्राइवर एक्सिडेंट करता है और वो हादसे के बाद मौके से फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 104 (2) के तहत केस दर्ज किया जाएगा. इसके बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है,
तो उसे 10 साल कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल 50 हजार लोग जान गंवाते हैं.
हादसे के बाद क्यों भागते है ड्राइवर्स ?
विरोध करने वाले ड्राइवरों का तर्क है कि टक्कर के बाद अगर वे भागते हैं तो उन्हें नए कानून के तहत सख्त सजा मिलेगी और अगर वे रुकते हैं तो मौके पर मौजूद भीड़ उन पर हमला कर सकती है. अक्सर सड़क दुर्घटना के मामले में मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो जाती है और गाड़ी चालक पर हमला कर देती है. कई बार यह हिंसक भीड़ सिर्फ पिटाई तक नहीं रुकती और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है.