IRDAI ने जारी किये नए निर्देश, पढ़ें

 

 

हाई कोर्ट की तरफ से आये निर्देशों के मद्देनज़र IRDAI भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोविड 19 संबंधी किसी भी मामले में हेल्थ इंशोरेंस का क्लैम 60 मिनट में निपटना होगा |
इसके पहले IRDAI के निर्देशों के मुताबिक दो घंटे के भीतर क्लेम का निबटारा करवाना होता था | लेकिन इस समय कोविड संक्रमण की स्तिथि को देखते हुए हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक IRDAI ने निर्देशों में बदलाव किया है|
अब कोविड संक्रमण की स्तिथि देखते हुए उनकी तरफ से कैशलेस क्लैम का निपटारा 1 घंटे में करने के निर्देश दिए हैं | दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते दिन को सभी पक्षों को जानकारी देने की अपील की है | इस तरह के निर्देशों से कोविड मरीजों को बढ़ी राहत मिलेगी |