चंडीगढ़ : रिश्वत मामले में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायधीश विकास बहल ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
याचिका में अरोड़ा ने कहा है कि विजीलैंस किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच नहीं कर सकती। जिस समय उन पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था, उस समय वह सरकारी पद पर नहीं थे।
ऐसे में उनके खिलाफ विजीलैंस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. पूरी तरह से गलत है। पिछले साल अक्तूबर में अरोड़ा को विजीलैंस टीम ने जीरकपुर में 50 लाख रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।