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पंजाब में स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी, बच्चों को भेजने से पहले ये नियम जानना हैं जरूरी

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने स्‍कूल दोबारा खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइन के अनुसार, राज्य में 15 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे। अटेंडेंस को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी यानी उसे लेकर स्‍कूल दबाव नहीं डाल सकेंगे।

 

 

स्‍टूडेंट्स को ऑनलाइन क्‍लास करने का विकल्‍प दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के रिस्‍क को देखते हुए पंजाब सरकार ने कुछ निर्देश भी दिए हैं जिनमें पूरे स्‍कूल परिसर की सफाई और डिसइन्‍फेक्‍शन भी शामिल है।

 

 

स्कूल केवल 3 घंटे के लिए ही खोले जाएंगे। वहीं अध्यपकों को भी दो शिफ्टों में बुलाया जाएगा। स्कूल में कोरोना के बचाव के लिए सभी प्रबंध होने आवश्यक हो। वहीं बच्चों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सभी प्रबंध होने चाहिए। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चों के बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले इलाकों में ही स्कूल खुलेंगे। इसी के साथ एक डेस्क पर दो विद्यार्थी भी नहीं बैठ सकेंगे। 

 

 

बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्वविद्यालयों और स्कूलों को 16 मार्च को बंद करने का आदेश दिया गया था। केंद्र सरकार ने 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया था। अनलॉक के ताजा दिशानिर्देशों के अनुसार कन्टेन्मेंट जोन के बाहर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर के बाद पुन: खुल सकते हैं। इस बारे में निर्णय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर छोड़ दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया, ‘स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान घरों से ही चल रही पढ़ाई से औपचारिक स्कूली पढ़ाई तक सुगम बदलाव सुनिश्चित करना चाहिए।’