चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सराकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंद्ध है। इसी के तहत जाली सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।
पंजाब सरकार द्वारा ई.टी.टी. अध्यापिका द्वारा जाली अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पाने के मामले में कार्यवाही की गई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सर्टिफिकेट रद्द करने के बारे में जानकारी दी है। उन्होने बताया कि सोनिया मल्होत्रा ई.टी.टी. अध्यापिका सरकारी प्राइमरी स्कूल जवालापुर ब्लाक भूनरहेड़ी -1 जिला पटियाला का जाली सर्टिफिकेट पंजाब सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्कूटरनी समिति ने रद्द कर दिया है।
इस संबंधी जानकारी देते कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि बलबीर सिंह पुत्र निरमल सिंह पटियाला की तरफ से डायरैक्टर समाजिक न्याय अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक विभाग को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि सोनिया मल्होत्रा ई.टी.टी अध्यापिका सरकारी प्राइमरी स्कूल जवालापुर ब्लाक भूनरहेड़ी -1 जिला पटियाला ने अनुसूचित जाति का जाली सर्टिफिकेट बनाया हुआ है।
सोनिया मल्होत्रा आम वर्ग से संबंधित है। उसने कंबोज सिख व्यक्ति से शादी के बाद बी.सी. का सर्टिफिकेट बनाया था। इसी सर्टिफिकेटके आधार पर उसे सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्कूटरनी कमेटी की तरफ से सर्टिफिकेट जाली होने की पुष्टि की गई है। इस करण उक्त अध्यापिका का बी.सी सर्टिफिकेट नं. 2697 डिप्टी कमिश्नर पटियाला को पत्र लिखकर रद्द करके जब्त करने को कहा गया है।