नई दिल्लीः जिन लोगों ने भी अभी तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करवाया है उसने लिए अच्छी खबर है। दरअसल, लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की गई है। इससे पहले यह 30 सितबंर 2019 थी। आयकर विभाग के आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वह पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।
ऐसे चेक करें आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं
आप अपने पैन आधार लिंक ऑनलाइन का स्टेटस जानने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी।
ऐसे करें लिंक
– अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
– इसके बाद आपको वेबसाइट पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा। Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें।
-जैसे ही आप Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा।
-नए विंडो पेज पर अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
-इसके बाद कैप्चा टाइप करें और Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।