
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोगा की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) और नगर निगम कमिश्नर PCS अधिकारी चारूमिता को सस्पेंड कर दिया है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने इस संबंध में गुरुवार (6 नवंबर) को आदेश जारी किए। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे-71 के लिए जमीन अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी के आरोपों के चलते की गई है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह मामला धर्मकोट से बहादुरवाला तक गुजरते नेशनल हाईवे–71 के लिए जमीन एक्वायर करने से जुड़ा है। आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान रुपयों के लेन-देन में गंभीर गड़बड़ी पाई गई थी।

इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो पहले ही PCS अधिकारी चारुमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर चुकी थी। मामला तब सामने आया जब एक किसान को उसकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला, जिस वजह से उसे इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों में पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) रूल्स 1970 के नियमों का हवाला दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सस्पेंशन (निलंबन) के दौरान चारूमिता का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ रहेगा। इसके अलावा, वह संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकेंगी।
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Big action by Punjab government








