चंडीगढ़: कोटकपूरा गोलीकांड केस में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। बता दें, इससे पहले सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी थी। इसके बाद अब सुखबीर बादल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी। जिसके बाद अब उन्हें राहत मिली है।
Sukhbir Badal got a big relief from the High Court in the Kotkapura shootout