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दिल्ली में स्कूल-कॉलेज, थर्मल प्लांट व कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद, दफ्तरों में होगा work-from-home, जानिए और किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली (PLN-Punjab Live News) दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बीते दिनों फटकार भी लगाई थी और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली एनसीआर में कई प्रतिबंध लगाए है।

इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों-कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं को अगले आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं, यहां बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जाएगी। राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल प्लांट को 30 नवंबर तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारियों के साथ ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं, बाकी 50 फीसद कर्मचारी work-from-home करेंगे।

21 नवंबर तक दिल्ली में होने वाले सभी तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसमें रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट, इंटर स्टेट बस टर्मिनल और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी। इसके अलावा गैस क्षमता वाली इंडस्ट्री को चालू रखने की अनुमति दी गई है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है, केवल जरूरी सामान होने वाले ट्रकों को ही एंट्री दी जाएगी।

पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं है। एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद, क्या फर्क पड़ता है, उसकी निगरानी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी करेंगे।

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