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पंजाब सरकार का राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने का आदेश, अधिसूचना जारी

चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के सभी गांवों की पंचायतें भंग कर दी गई हैं। जब तक नई पंचायतें नहीं चुनी जातीं, तब तक नियुक्त अधिकारी ही पंचायत कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। ये आदेश दोबारा पंचायत चुनाव होने तक जारी रहेंगे। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सभी पंचायतें भंग कर दी गई हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पंचायतों को भंग कर दिया गया था, लेकिन मामला हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था।

दोबारा अधिसूचना जारी की गई है। सभी ग्राम पंचायतें भंग कर दी गई हैं। पंच और सरपंच न तो हस्ताक्षर कर सकते हैं, न ही मुहर लगा सकते हैं और न ही विकास के लिए किसी अनुदान का उपयोग कर सकते हैं। नई पंचायत का चुनाव होने तक यह सभी कार्य निर्वाचित अधिकारी ही करेंगे।

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Punjab government orders to dissolve all gram panchayats of the state, notification issued