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पंजाब सरकार ने 25 एकड़ तक की रिहायशी और औद्योगिक कालोनियों के CLU में दी बड़ी राहत, मुख्य प्रशासकों को मिले अधिकार

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा और सरकारी प्रक्रिया सरल करने के मद्देनजर 25 एकड़ तक की सभी रिहायशी/औद्योगिक कालोनियों और पांच एकड़ तक की व्यापारिक कालोनियों के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (सी.एल.यू.) के अधिकार मुख्य प्रशासकों को दे दिए हैं।

राज्य के आवास निर्माण मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने राज्य सरकार के इस फैसले की आज यहां जानकारी देते हुए बताया हालाँकि ऐसे किसी मामले को मुख्य प्रशासक के समक्ष रखने से पूर्व इसकी जांच की जाएगी और ऐसी मंजूरियों पर डीटीपी और ए.सी.ए/ए.डी.सी. (जहाँ अथॉरिटी के कार्यालय मौजूद नहीं हैं) द्वारा साझे तौर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह फ़ैसला अधिकांश डवैल्परों को अपने जिलों में स्थानीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त करने में मददगार साबित होगा।

सरकारिया ने कहा कि डी.टी.पी के साथ विचार-विमर्श के ज़रिये ग़ैर-कानूनी कालोनियों को रेगुलर करने की शक्ति ए.सी.ए. /ए.डी.सी. (यू.डी.) को भी दी जायेगी जहाँ अथॉरिटी कार्यालय मौजूद नहीं हैं और वह पॉलिसी नंबर 12 /01 /2017-5एचजी / 2/1806 दिनांक 18.10.2018 के अंतर्गत ग़ैर-कानूनी कालोनियें को उनके सम्बन्धित जिलों में रेगुलर करने के लिए समर्थ अथॉरिटी होंगे।

Punjab government gave big relief in CLUs of residential and industrial colonies up to 25 acres, rights given to chief administrators