चंडीगढ़: शराब की होम डिलीवरी के लिए पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए आबकारी विभाग की ओर से गाइडाइन भी जारी कर दी गई है। इसके तहत एक ग्रुप में सिर्फ दो लोग ही होम डिलीवरी कर सकेंगे। जो लोग डिलीवरी करने जाएंगे उनके पास अधिकारी पास होना जरुरी है। आबकारी विभाग ने साफ किया है कि दो लीटर से ज्यादा शराब की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। इसी के साथ ये भी पहले ही बता दिया गया है होम डिलीवरी की सुविधा केवल कर्फ्यू और लॉक डाउन के बीच में ही रहेगी।
विभाग ने बताया कि शराब की होम डिलीवरी के लिए वाहनों का भी पंजीकरण होगा। इन वाहनों के अलावा किसी भी वाहन से शराब की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। शराब के ठेके खोलने को लेकर भी विभाग ने दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। राज्य में जिस भी शराब की दुकान को खोलने की इजाजत दी जाएगी उसके बाहर केवल 5 लोग की इकट्ठा हो सकते हैं। इसके साथ ही दुकानदार को सड़क पर लोगों के खड़े होने के लिए निशान भी बनाना होगा। शराब की दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही शराब के ठेके तभी खोले जाएंगे जब कर्फ्यू में जिला प्रशासन द्वारा ढील दी जाएगी। बता दें कि पंजाब सरकार ने शराब की दुकानों को 7 मई से रोजाना 9 बजे से 1 बजे तक खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। दुकानें बंद होने के बाद दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी।