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लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को पूरा करेगी दिल्ली सरकार, इस तरह करेगी मदद

नई दिल्लीः कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य लगे मजदूरों के रहने, खाने और उनके अन्य जरूरतों को पूरा करेगी। इस बारे में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने न्यायालय को बताया है कि इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि वह श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने और उनके कल्याण के जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पीठ को बताया कि लॉकडाउन में श्रमिकों के रहने, खाने-पीने, कपड़े व दवा इत्यादि की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।

सरकार ने न्यायालय को बताया है कि प्रधान सचिव (गृह) की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है जो श्रमिकों के सभी जरूरतों के लिए काम करेंगे। हाईकोर्ट ने सोमवार को राजधानी में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सरकार से जवाब मांगा था।

Delhi government will meet the needs of migrant laborers in lockdown, help in this way