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कोरोना: फोकल प्वाइंट की फैक्ट्रियों समेत इतने दिनों तक बंद रहेंगे जालंधर के ये मुख्य बाजार, होशियारपुर में भी बाजार और दुकानें 25 मार्च तक बंद करने के आदेश, सैनिटाइजर और मास्क की कीमतें तय

जालंधर/होशियारपुर: कोरोना वायरस इस समय दुनियाभर में कहर बरपा रहा है। इसके कारण पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इससे बचने ने किए पंजाब और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कुछ दिनों के लिए अटारी बाजार, शेखां बाजार और रैनक बाजार बंद रहेगी। रैनक बाज़ार शॉप कीपर एसोसिएशन ने सभी दुकानें 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। अटारी बाजार 22 से 24 मार्च और शेखां बाजार भी 22 से 24 मार्च तक बंद रखा जाएगा। इसी के साथ जालंधर इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट एक्सटेंशन एसोसिएशन ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एसोसिएशन के प्रधान नरिंदर सिंह सग्गू की तरफ से जारी संदेश में बताया गया है कि 23 मार्च से 25 मार्च (तीन दिन) तक फैक्ट्रियां बंद रखी जाएंगी।

उधर, होशियारपुर में कोरोना को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने दुकानें और बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा होटल, रिजोर्ट व मैरिज पैलेस में किसी भी तरह के कार्यक्रम या एकत्रीकरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आदेश के अनुसार मैडिकल स्टोर, करियाना स्टोर, दूध की डेयरियां, फल-सब्जी विक्रेता, पैट्रोल पंप, नर्सिंग होम, क्लीनिक, बैंक व एटीएम खुले रहेंगे। इसके अलावा ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलिवरी व पैकिंग की सुविधा ही होगी।

जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर उक्त आदेशों को सख्ती से पालन करने के आदेश देते हुए कहा कि यह आदेश तुरंत लागू होगा व 25 मार्च रात 12 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला वासी अपनी सुरक्षा के लिए इस आदेश का समर्थन कर इसका पूरी तरह से पालन करना यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सैनिटाइजर और मास्क के रेट फिक्स
कोरोना के मद्देनजर देश में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने के कारण इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है और कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीमीटर की बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।

ट्वीट में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये और 3 प्लाई की कीमत 10 रुपये से अधिक नहीं होगी। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं।