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पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिए छोड़ने के आदेश

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने सैनी को छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। सैनी को बुधवार देर रात विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनके वकीलों ने इसके खिलाफ वीरवार सुबह हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इस पर तुरंत सुनवाई की अपील की। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुबह सुनवाई की और पंजाब सरकार काे नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद आज ही तीन बजे दोबारा सुनवाई का समय तय किया। बहस के बाद हाई कोर्ट ने सैनी को छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए।

Big relief to former DGP Sumedh Saini, High Court gave orders to leave