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राघव चड्डा की नियुक्ति रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने

चंडीगढ़: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब की एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ याचिकाकर्ता एडवोकेट जगमोहन भट्टी द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर निर्णय लेने का आदेश पंजाब सरकार को दिया है। याचिका में कमेटी को अवैध बताया गया था और नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई थी। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने बताया कि राघव चड्ढा की नियुक्ति वैध नहीं है। भट्टी ने कहा कि जिसे नोटिफिकेशन बताकर राघव चड्ढा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है वह असल में नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक पत्र है।

A big decision of the High Court came on the demand to cancel the appointment of Raghav Chaddha