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राजधानी में जहरीली हुई हवा, सांस लेना हुआ मुश्किल; लगाई गईं ये 5 कड़ी पाबंदियां

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों की हवा जहरीली हो गई है। हर तरफ धुआं ही धुआं है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ आंखों से पानी आने जैसी परेशानी भी हो रही है। इस बीच केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने बड़ा फैसला किया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 को लागू करने के आदेश दे दिए। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कुछ नई पाबंदियां लग गई हैं।

दिल्ली-NCR में लगी ये 5 बड़ी पाबंदियां

1. बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली हवा को देखते हुए दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेश के अनुसार राजधानी में सिर्फ उन ट्रकों को ही एंट्री मिलेगी जो आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े हों, इसके अलावा वे ट्रक आ पाएंगे जो CNG या बिजली (बैट्री) से चलते हों।

2. दिल्ली नंबर प्लेट वाले मध्यम माल वाहन (MGV ) और भारी माल वाहन (HGV) जो कि डीजल से चलते हों, उनपर भी रोक रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े ऐसे वाहनों को छूट रहेगी।

3. डीजल से चलने वाले हल्के चार पहिया वाहन (LMV) पर भी दिल्ली और राजधानी से सटे NCR के इलाकों में बैन लग गया है। डीजल वाले BS-VI वाहन और आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े डीजल वाले हल्के वाहन ही चल पाएंगे।

4. NCR में सभी तरह के उद्योगों पर पाबंदी लग गई है। हालांकि, दूध, डेयरी से जुड़े उद्योग नहीं रोके जाएंगे. जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, दवाओं आदि से जुड़े उद्योगों को भी छूट रहेगी।

5. निर्माण और विकास के कामों पर दिल्ली-एनसीआर में रोक रहेगी। जैसे हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन्स आदि का काम नहीं होगा।

Poisonous air in the capital difficulty in breathing