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2000 के नोट का ‘The End’: 30 सितंबर बदलने की आखिरी तारीख, जानें फिर इस नोट का क्या होगा?

नई दिल्ली: दो हजार रुपये के नोट अब बीते वक्त की बात होने वाले हैं, ये फैसला भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया है। आरबीआई ने कहा है कि दो हजार रुपये के नोट वापस लिए जाएंगे यानी आपके पास अभी 2 हजार रुपये के जो भी नोट हैं उन्हें आप किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं और इसके लिए एक समय सीमा तय की गई है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये नोटबंदी बिल्कुल नहीं है और न ही आपके पास पड़े दो हजार रुपये के नोट रद्दी होने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने 2 हजार के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला लिया है क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका था। ये सिर्फ नोटबदली की प्रक्रिया है और पहले भी ऐसा कई बार किया जा चुका है। 30 सितंबर तक 2000 के नोट नजदीकी बैंकों में बदले जा सकते हैं।

30 सितंबर के बाद क्या होगा?
आरबीआई ने कहा कि ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत ये फैसला लिया गया है। जिसके मुताबिक 2000 के नोटों की फिलहाल वैलिडिटी बनी रहेगी यानी ये लीगल टेंडर रहेगा। 23 मई से 30 सितंबर तक आप इन्हें बैंक जाकर बदलवा सकेंगे। तब तक आप इन नोटों का मार्केट में लेन-देन कर सकते हैं और 30 सितंबर के बाद इन्हें RBI में जाकर बदलवाना पड़ेगा। अगर 30 सितंबर तक भी अपने 2000 के नोट बैंक से नहीं बदलवा पाते हैं तो इसके बाद आप आरबीआई के माध्यम से इन्हें बदल पाएंगे।

एक बार में बदले जाएंगे कितने नोट?
यानी जैसे जैसे लोग दो हजार रुपये के नोटों को बैंकों में बदलते जाएंगे। ये बाजार से हटते जाएंगे जो नोट बैंकों के पास जमा हो जाएंगे, वो दोबारा जारी नहीं होंगे। इस तरह वो चलन में दोबारा नहीं आएंगे और पूरी तरह से हट जाएंगे। बैंकों में दूसरे ग्राहकों को दिक्कत न हो, इसके लिए RBI ने कहा है कि एक बार में अधिकतम सिर्फ 20 हजार रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ही बदलवा सकेंगे यानी एक बार में सिर्फ 10 नोट एक्सचेंज होंगे। 2 हजार रुपये के नोट से जुड़ी कई खास बातें हैं जैसे कि 2021 केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि 2018 के बाद से 2000 रुपये के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है।

September 30 is the last date for conversion, know then what will happen to the 2000 note?