चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य तबादलों (जनरल ट्रांसफर्स) को लेकर एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की अंतिम समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब राज्य के इच्छुक अधिकारी और कर्मचारी आगामी 14 जून तक अपने तबादले के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है।
14 जून के बाद लागू होंगे कड़े नियम
सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि 14 जून की समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का सामान्य तबादला नहीं किया जाएगा। यदि इस तारीख के बाद प्रशासनिक कारणों या किसी आपात स्थिति में किसी का ट्रांसफर बेहद आवश्यक होता है, तो उस पर अलग से विशेष निर्णय लिया जाएगा। ऐसे विशेष मामलों में तबादले केवल पर्सोनल (कार्मिक) विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2018 को जारी किए गए कड़े दिशा-निर्देशों और प्रावधानों के तहत ही संभव हो सकेंगे। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की अंतिम मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
चुनाव के चलते बदला गया शेड्यूल, पहले 30 मई थी आखिरी तारीख
रिकॉर्ड के मुताबिक, इससे पहले पर्सोनल विभाग द्वारा 10 अप्रैल को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों में सामान्य तबादले करने की अवधि 15 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 तक तय की गई थी। इस अवधि के समाप्त होते ही सरकार ने अब नया आदेश जारी कर इसे 14 जून 2026 तक के लिए विस्तार दे दिया है। सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, बीच में आए चुनाव और आचार संहिता जैसे तकनीकी कारणों के चलते प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ था, जिसके मद्देनजर कर्मचारियों को राहत देते हुए यह फैसला लिया गया है।
सभी विभागाध्यक्षों और DC-SDM को तुरंत तामील करने के आदेश
पंजाब सरकार द्वारा जारी यह हाई-प्रोफाइल आदेश पत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों (Heads of Departments), मंडलायुक्तों (डिविजनल कमिश्नरों), उपायुक्तों (DC), उपमंडल मजिस्ट्रेटों (SDM) तथा पंजाब के सभी छोटे-बड़े बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों (MD) को भेज दिया गया है। सरकार ने सभी विभागों को इसे तत्काल प्रभाव से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करने और पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर प्रक्रिया को 14 जून तक निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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