चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे गंभीर जल विवाद में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) द्वारा दायर याचिका पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार को भाखड़ा नांगल बांध और लोहड़ कंट्रोल रूम स्थित जल विनियमन कार्यालयों में तैनात अपने पुलिस कर्मियों को BBMB के रोजमर्रा के कामकाज से दूर रखना होगा। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने पंजाब सरकार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का भी आदेश दिया है।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पंजाब सरकार भाखड़ा बांध पर अपनी पुलिस सुरक्षा बढ़ाना चाहती है, तो उसे इसकी अनुमति है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पुलिस बल BBMB की परिचालन प्रणाली में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
फैसले में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पंजाब सरकार को 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारित आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यदि पंजाब सरकार BBMB के किसी आदेश से असहमति रखती है, तो वह BBMB के चेयरमैन के माध्यम से अपनी आपत्ति या पक्ष केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
ज्ञात हो कि हरियाणा और पंजाब के मध्य पानी के बंटवारे को लेकर यह मामला लगातार दूसरे दिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। लगभग 45 मिनट तक चली दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश शीलू नागू ने मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए कहा था कि इस पर फैसला आज ही दिया जाएगा, जिसके उपरांत अगले दिन यह महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है।
सुनवाई के दौरान BBMB की ओर से पेश हुए वकील ने जोरदार तर्क देते हुए कहा था कि पंजाब पुलिस को BBMB के संचालन कार्य में बाधा डालने या उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पंजाब पुलिस द्वारा BBMB के संचालन को अपने नियंत्रण में लेने के प्रयास को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। वकील ने अदालत का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया था कि बांध क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी तैनात हो गए हैं और पानी की यह मांग सिर्फ हरियाणा राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों के हितों से भी जुड़ी हुई है।
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