मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ समन जारी किया है। यह मामला ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें धर्मेंद्र और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
दिल्ली के एक बिजनेसमैन सुशील कुमार ने धर्मेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी (चीटिंग) का मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि धर्मेंद्र ने उन्हें ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर ठगी की। इसके बाद, कोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
यह समन दिल्ली के न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने जारी किया। सुशील कुमार का आरोप है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए उकसाया गया, जिसके बाद उनसे ठगी की गई। मामले में न्यायाधीश ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह साफ है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने इरादों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी, 2025 तय की है। अदालत ने कहा कि समन के चरण में मामले की जांच करना जरूरी है और यह भी स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच लेन-देन ‘गरम धरम ढाबा’ से संबंधित है, जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले, 9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन अब मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
अगर अब इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये केस साल 2018 का है। शिकायतकर्ता सुशील कुमार के मुताबिक अप्रैल 2018 में सह-आरोपियों ने धरम की ओर से एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने के ऑफर दिया था और इसके लिए उनसे संपर्क किया था। इसी बहाने से शिकायकर्ता को निवेश का लालच दिया गया था। हवाला दिया गया था कि इसकी शाखाएं दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में करीब 70-80 लाख रुपए का मासिक कारोबार कर रही थीं।
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