चंडीगढ़: महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फंसे मशहूर पंजाबी अभिनेता और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह को अदालत से करारा झटका लगा है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने इस गंभीर मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। यह अहम फैसला मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल की अदालत ने सुनाया है, जिसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटकने से योगराज सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
वेब सीरीज ‘लुखे’ में महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए थे अपशब्द
जानकारी के मुताबिक, यह पूरा विवाद हिंदी भाषा में बनी वेब सीरीज ‘लुखे’ से जुड़ा हुआ है। इस सीरीज में एक खलनायक (विलेन) का किरदार निभा रहे योगराज सिंह ने एक महिला पात्र की ओर इशारा करते हुए महिलाओं के लिए बेहद आपत्तिजनक और भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया था। उनके इन डायलॉग्स और शब्दों को लेकर भारी रोष देखा गया, जिसके बाद यह मामला सीधे कानूनी पचड़े में तब्दील हो गया।
वकील की शिकायत पर दर्ज हुई थी गैर-जमानती FIR
सीरीज में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले इन डायलॉग्स पर पेशे से वकील उज्जवल भसीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया था। वकील भसीन के बयानों और शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ के सेक्टर-36 थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए योगराज सिंह के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की थी। इसी मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इस अर्जी को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया।

Famous Actor Yograj Singh Suffers Major Setback in Court After Making Derogatory Remarks Against Women








