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पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी करार SDO को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

हिसारः पत्नी यादपाल की हत्या में दोषी करार एसडीओ नवदीप सिंह को हिसार की कोर्ट ने आज सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने नवदीप को 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यादपाल कौर 23 अप्रैल 2017 को सरकारी क्वार्टर में मृत पाई गई थीं तथा उनके परिजनों ने नवदीप सिंह पर दहेज के कारण प्रताड़ित करने व हत्या का आरोप लगाते हुए अगले दिन शिकायत दर्ज कराई थी। यादपाल के पिता हरभेज (सिरसा के रानियां कस्बे के निवासी) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नवदीप सिंह 2011 में शादी के बाद से ही दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था व वह उसे लाखों रुपये दे चुके थे। पुलिस ने नवदीप के खिलाफ धारा 498ए और 304बी के तहत केस दर्ज किया था।

बता दें नवदीप हरियाणा पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन (एचपीएचसी) के निलंबित है और दो दिन पहले ही उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था।