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CLU और EDC की संशोधित दरों की अधिसूचना जारी, पंजाब कैबिनेट ने किया था फैसला

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) और बाहरी विकास शुल्क (EDC) की संशोधित दरों संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। बीते दिनों पंजाब कैबिनेट ने राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से EDC और CLU में वृद्धि को मंजूरी दी थी।

उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने राजस्व बढ़ाकर राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लागू होने वाले बाहरी विकास शुल्क (EDC), भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) शुल्क, लाइसेंस फीस (LF) और अन्य शुल्कों में वृद्धि को भी स्वीकृति प्रदान की थी।

इन डेवलपर्स को पापरा (Punjab Apartment and Property Regulation Act) के तहत कॉलोनियों के साथ-साथ पंजाब सरकार की मेगा प्रोजेक्ट नीति के अंतर्गत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बाहरी विकास शुल्क (EDC) जमा करने की आवश्यकता होती है।

इन शुल्कों में बदलाव के लिए पिछली अधिसूचना 6 मई, 2016 को जारी की गई थी, जिसमें यह प्रावधान भी जोड़ा गया था कि 1 अप्रैल से हर साल इन दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

हालांकि, सरकार ने कुछ वर्षों तक इस वृद्धि को माफ कर दिया था। इन दरों में 1 अप्रैल, 2020 से वृद्धि लागू की गई थी और वर्ष 2016 से अब तक लगभग 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस फैसले के अनुसार, CLU दरों, EDC दरों और लाइसेंस फीस में 1 अप्रैल, 2026 से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

Notification of revised rates of CLU and EDC issued