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पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को गवर्नर की मंजूरी, 3 साल के लिए दी जाएगी NOC

चंडीगढ़: पंजाब में फायर सेफ्टी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल-2024 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से राज्य में अग्निशमन व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

अब फायर से जुड़ी एनओसी हर तीन साल में लेनी होगी, पहले यह हर साल लेनी होती थी। बिल में फायर से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण करने और खराब प्रदर्शन पर सजा देने के लिए एक नया नियामक ढांचा तैयार किया गया है। राज्य में अग्निशमन विभाग को सभी इमारतों पर अग्नि कर लगाने का अधिकार होगा।

अग्निशमन प्रशासन अग्नि कर पर उपकर भी लगा सकता है और जनता को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकता है। एक राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा का गठन किया गया है। बिल में फायर से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

बिल फायर अधिकारियों के लिए व्यवस्थित निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। इस बिल के तहत एक फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन किया जाएगा। एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। फायर फाइटर्स के लिए एक बीमा योजना का प्रावधान किया जाएगा।

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना अनिवार्य होगी। इस बिल के लागू होने से राज्य में फायर सेफ्टी के स्तर में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

 

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