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कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, इन बातों का रखना होगा ध्यान


नई दिल्ली: कोरोना टीकाकरण के लिए केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत एक दिन में प्रत्येक सत्र में 100-200 लोगों का टीकाकरण होगा। टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। टीकाकरण स्थल पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को अनुमति होगी। हाल ही में राज्यों को जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (को-विन) प्रणाली का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने में किया जाएगा। टीकाकरण जिस स्थान पर होगा, वहां प्राथमिकता में रखे गए केवल पहले से पंजीकृत लोगों का ही टीकाकरण होगा और उसी स्थान पर पंजीकरण कराने की सुविधा नहीं होगी।

इन बातों का रखना होगा खास ध्यान: ‘कोरोना टीका संचालन दिशा-निर्देश’ के मुताबिक टीके की शीशियों को सूरज की रोशनी से बचाकर रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण के लिए व्यक्ति के पहुंचने पर टीके की शीशी को खोलना होगा। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सत्र के बाद आइस पैक के साथ बिना इस्तेमाल वाले सभी टीके को वितरण कोल्ड चेन स्थानों पर वापस भेजना होगा।

दिशा-निर्देश में कहा गया है टीका संबंधी कई चुनौतियों से भी निपटना होगा। इसमें कहा गया कि भारत में 1.3 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इस संबंध में लोगों को समय पर सूचना मिलनी चाहिए। कम समय में परीक्षण के बाद टीका इस्तेमाल को लेकर लोगों के मन में सुरक्षा संबंधी, टीका के कारगर होने को लेकर कई तरह की धारणा और आशंकाएं हो सकती हैं। इस संबंध में सोशल मीडिया या मीडिया में अफवाह या नकारात्मक बातें भी फैलाई जा सकती हैं।

 

 

सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और 50 साल से अधिक्र उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। इसके बाद गंभीर रोग से ग्रस्त 50 से कम उम्र के लोगों और महामारी की स्थिति और टीके की उपलब्धता के आधार पर अंत में बाकी आबादी का टीकाकरण हो सकेगा। दिशा-निर्देश में कहा गया कि 50 साल या उससे ज्यादा उम्र की आबादी को चिन्हित करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नवीनतम मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।

 

 

टीकाकरण के पहले चरण के तहत करीब 30 करोड़ आबादी का टीकाकरण किया जाएगा। को-विन वेबसाइट पर स्व-पंजीकरण के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज समेत 12 फोटो पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकेगा।