चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थामने वाले राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके स्वामित्व वाले मशहूर ‘ट्राइडेंट ग्रुप’ पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा की जा रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस सख्त फैसले को पंजाब सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
बिना 30 दिन का नोटिस दिए नहीं होगी कोई कार्रवाई
आपको बता दें कि पिछले दिनों पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की टीमों ने अचानक ट्राइडेंट ग्रुप की फैक्ट्री पर छापेमारी (रेड) की थी। विभाग के इस एक्शन के खिलाफ राजिंदर गुप्ता ने सीधे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की विस्तार से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि ट्राइडेंट ग्रुप के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम उठाने से पहले विभाग को उन्हें 30 दिन का नोटिस (समय) देना अनिवार्य होगा। इस नोटिस पीरियड के बिना कोई भी सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
सुरक्षा छिनने के मामले में भी टिकी हैं निगाहें
फैक्ट्री पर छापेमारी के मामले में बड़ी फौरी राहत मिलने के बाद अब राजिंदर गुप्ता की सुरक्षा छिनने के मुद्दे पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पार्टी बदलने के बाद पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा में की गई कटौती को लेकर भी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत ने सुरक्षा हटाने के इस अहम मामले पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आज ही कुछ देर बाद इस विषय पर भी हाईकोर्ट का अहम फैसला आ सकता है।

Major Relief from High Court for Rajinder Gupta—the AAP Rebel Who Joined the BJP—as Mann Government’s Action








