मोहाली: दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आतंकी जगतार सिंह हवारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मोहाली की जिला अदालत ने जगतार सिंह हवारा को 20 साल पुराने एक अन्य मामले में बरी कर दिया है। उनके खिलाफ 2005 में खरड़ थाने में विस्फोटक सामग्री अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान जगतार सिंह हवारा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इससे पहले भी उन्हें मोहाली के सोहाना पुलिस स्टेशन से संबंधित एक मामले में बरी किया जा चुका है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उनके वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि आज मोहाली अदालत में भाई जगतार सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई पेशी के दौरान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह रंधावा ने उन्हें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया। इस मौके पर मौजूद भाई जगतार सिंह हवारा के साथी जसवंत सिंह ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह सच की जीत हुई है।
जानकारी के अनुसार, हवारा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2005 में खरड़ थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, उस समय न तो हवारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और न ही उनसे कुछ भी बरामद किया गया था। इसी तरह, 1998 में भी जगतार हवारा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 124ए, 225, 120बी और 511 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। एक साल पहले उन्हें उस मामले में भी बरी कर दिया गया था। इन दोनों मामलों में, अदालत में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। वह पहले ही चंडीगढ़ में विस्फोटक और देशद्रोह से जुड़े दो अन्य मामलों में बरी हो चुके हैं।
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Beant Singh’s murderer Jagtar Hawara may now get bail