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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया आज “नो वर्क डे” का ऐलान, जानिए वजह

चंडीगढ़: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में जारी तनाव और चंडीगढ़ शहर में बिजली आपूर्ति (ब्लैकआउट) की स्थिति को देखते हुए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज, 9 मई 2025 को ‘नो वर्क डे’ घोषित किया है।

एसोसिएशन के सचिव द्वारा गुरुवार देर रात जारी एक आधिकारिक सूचना में बार के सभी सदस्यों को इस निर्णय से अवगत कराया गया। नोटिस में बताया गया कि मौजूदा हालात की संवेदनशीलता, सीमा क्षेत्रों में बढ़ते तनाव और अलगाववादी ताकतों से उत्पन्न संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।

नोटिस के अनुसार, बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों की सुरक्षा और उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है कि 9 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार का न्यायिक या अन्य कार्य नहीं होगा। एसोसिएशन ने इस निर्णय को सर्वसम्मति से लिया है।

बार एसोसिएशन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना या सुरक्षा संबंधी जोखिम से बचना और चंडीगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में सहयोग करना है।

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। सैन्य गतिविधियों और अलर्ट के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही, सुरक्षा उपायों के तहत चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में भी एहतियातन बिजली आपूर्ति बाधित की गई है, जिसका असर सामान्य कामकाज के साथ-साथ हाई कोर्ट की कार्यवाही पर भी पड़ रहा था। इसी पृष्ठभूमि में बार एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है।

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