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MP अमृतपाल सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं, संसद के बजट सत्र में नहीं हो पाएंगे शामिल; सदस्यता रहेगी बरकरार

चंडीगढ़: पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। वे संसद के बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि, संसद सत्र की छुट्टी मंजूर होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा कर दिया है, जिससे उनकी संसद सदस्यता बरकरार रहेगी।

अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि यदि वे लगातार 60 दिनों से अधिक समय तक संसद से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी खडूर साहिब संसदीय सीट खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि इससे उनके 19 लाख मतदाताओं का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा।

संसद के नियमों के अनुसार, यदि कोई सांसद बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अमृतपाल सिंह को इसी नियम के तहत अपनी सदस्यता खतरे में पड़ने की आशंका थी, जिसके कारण उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हालांकि, संसद के बजट सत्र के समापन और सदन की छुट्टी मंजूर होने के बाद, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा कर दिया। इस फैसले का अर्थ है कि अमृतपाल सिंह फिलहाल संसद के बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता सुरक्षित रहेगी।

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