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पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जारी हुआ अरेस्ट वॉरेंट

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के मुखिया इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। जिसके बाद उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल, जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में ये वारंट जारी किया है।

बता दें कि पिछले कुछ समय से इमरान खान पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले भी उन पर अधिकारियों और जज को धमकाने को लेकर पहले से ही मामले दर्ज हैं। इसको लेकर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी हुई है। उनके खिलाफ इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद ने भी केस दर्ज कराया था।

FIR में पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की चार धाराएं- 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 189 (लोक सेवक को चोट की धमकी), और 188 ( जियो न्यूज के अनुसार, लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) शामिल हैं। यह वारंट इमरान खान द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करने के कुछ घंटों के भीतर आया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने 20 अगस्त को राजधानी में एक सार्वजनिक रैली में अपनी सीमा पार कर ली थी।

The sword of arrest hangs on former Pakistan PM Imran Khan, arrest warrant issued