चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विशेष सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कुछ विशेष श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) को चुनने के हकदार होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र कर्मचारी अगले तीन महीनों के भीतर अपनी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे स्वतः ही नई पेंशन योजना में शामिल माना जाएगा।
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने के कारण पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। सरकार द्वारा जारी किया गया यह संशोधन नोटिफिकेशन नंबर G.S.R. 34/Const/Arts/309 और 187/ए.एम.डी.(11)2025 के तहत 22 मई 2025 को जारी किया गया था और 23 मई 2025 को पंजाब सरकार के आधिकारिक गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया।
सरकार के नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुआ है, लेकिन उसकी भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी किया गया था, तो ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी जो “हमदर्दी आधार” पर सरकारी सेवा में नियुक्त हुए हैं, और जिनकी नियुक्ति के लिए आवेदन 1 जनवरी 2004 से पहले प्राप्त हो गया था तथा जो उस समय सभी आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते थे, वे भी पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
इस महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को राज्य के सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त आयुक्तों, प्रमुख सचिवों, प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, डिवीजन कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेज दिया गया है। इसके साथ ही, राज्य के सभी बोर्डों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी यह सलाह दी गई है कि वे अपने नियमों और वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद इस योजना को लागू कर सकते हैं, लेकिन यह शर्त है कि इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
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Punjab government’s big decision for special employees