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मोटे पेट वाले और फिजिकली अनफिट पंजाब पुलिसकर्मियों को लेकर हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़ः अब पंजाब पुलिस की तरफ से की जा रही रेड में फिजिकली अनफिट या ओवरवेट पुलिसकर्मियों की कोई जगह नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एडीजीपी को ऐसे अनफिट और ओवरवेट पुलिसवालों को रेड में नहीं बल्कि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा कि उम्रदराज आरोपी भी पुलिस की मौजूदगी में फरार हो रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया कि ओवरवेट कर्मचारियों को छापेमारी के लिए नहीं, बल्कि ट्रेनिंग एकेडमी भेजें।

 

 

जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने कहा है कि कई बार देखा गया है कि उम्रदराज आरोपियों को भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। खासतौर पर एक्साइज एक्ट के मामलों में पुलिस की मौजूदगी में आरोपी फरार हो रहे हैं। ऐसे में एडीजीपी मालूम करें कि इसकी वजह क्या है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर में छापेमारी करते हैं और आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। ये सब पुलिस की मौजूदगी में ही होता है। ऐसे में ओवरवेट कर्मचारियों को छापेमारी के लिए नहीं ले जाया जाएं, जो भाग कर आरोपियों को पकड़ भी ना सकें।

 

 

हाईकोर्ट ने एडीजीपी को निर्देश दिए कि एक्साइज के मामले सहित कई ऐसे मामले हैं, जहां पुलिस की मौजूदगी में आरोपी मौके से फरार हुए उनकी सूची बनाएं। ऐसे पुलिस वालों को डॉक्टरों की टीम की निगरानी में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में तीन महीने फिजिकल ट्रेनिंग सेशन दिया जाए। युवा, फिट पुलिस कर्मियों को एक्साइज एक्ट के केसों में छापेमारी को ले जाया जाए।