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आज 12 बजे से पहले फटाफट भरें रिटर्न, सरकार ने किया स्पष्ट- नहीं बढ़ेगी ITR भरने की आखिरी तारीख

नई दिल्ली: आज आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इसकी अंतिम तिथि बढ़ा देगी। लेकिन सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है।

आयकर विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि 30 दिसंबर 2021 तक 5,42,50,257 आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसमें से AY 21-22 के लिए 32,91,698 आईटीआर उसी दिन दाखिल किए गए। वहीं AY 2021-22 के लिए आज सुबह 11:30 बजे तक 5.5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। इसमें पिछले एक घंटे के भीतर ही 2.15 लाख आईटीआर दाखिल किए गए थे।

मालूम हो कि समय पर आईटीआर नहीं भरने पर करदाताओं को एक विलंबित कर रिटर्न दाखिल करना होता है। विलंबित कर रिटर्न के लिए आपको लेट फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना होता है। लेट फाइलिंग शुल्क 5,000 रुपये तक हो सकता है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माने की राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। इतना ही नहीं, विलंबित आईटीआर पर दंडात्मक ब्याज भी लगाया जाता है।

Fill the return immediately before 12 noon today, the government made it clear – the last date for filing ITR will not increase