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DSP दलजीत सिंह ने दुष्कर्मी को दी थी क्लीन चिट, अदालत ने सुनाई 10 वर्ष कैद की सजा

फतेहाबाद: चार साल की अबोध बालिका से दुष्कर्म के मामले में डीएसपी द्वारा आरोपी को क्लीन चिट देने के बावजूद फतेहाबाद फास्ट ट्रेक कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई करते हुए आज दोषी रवि कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष कैद तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी।

अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 366 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि अबोध बालिका की मां ने तीन जून 2019 को महिला थाना फतेहाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री पडोसी के घर खेलने गई थी, वहां से आरोपी रवि कुमार उसकी पुत्री को यह कहकर ले गया कि उसे उसकी मां खेत में बुला रही है। खेत में जाते हुए रास्ते में आरोपी ने बालिका के साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर महिला थाना ने आरोपी रवि के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया था।

इस मामले की जांच करते हुए डीएसपी दलजीत सिंह ने आरोपी रवि कुमार को बेकसूर ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिकायकर्ता द्वारा गलत फहमी में आरोप लगाना पाया गया है। पुलिस ने कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट भी जमा कर दी लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने कैंसिलेशन रिपोर्ट को रद्द करते हुए मामले का स्वयं संज्ञान लेकर आरोपी एवं शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर ट्रायल शुरू कर दिया। इस ट्रायल की सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने पुलिस की क्लीन चिट को दरकिनार कर रवि कुमार को दोषी करार दिया।

DSP Daljit Singh had given a clean chit to the rapist