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रेप केस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, अब 6 महीने तक फ्री में करेगा महिलाओं का ये काम

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर की एक निचली अदालत ने अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को अनोखी सजा सुनाई है। क्योंकि आरोपी पेशे से धोबी है, इसलिए जज ने उसे अगले 6 महीने तक महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और उन्हें आयरन करने की सजा सुनाई है। झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने आरोपी ललन कुमार साफी को इसी शर्त पर जमानत पर रिहा किया है।

20 साल के ललन कुमार को 17 अप्रैल को एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। 19 अप्रैल को उसे गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में यह आरोप साबित भी हो गया है। एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमकर फटकार लगाई। और महिलाओं का सम्मान करने की बात कही।

वहीं उसके पेशे के आधार पर कोर्ट ने उसे गांव की महिलाओं के कपड़े धोने और प्रेस करने की सजा दी है। ताकि इसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान पनप सके। बता दें कि गांव में करीब 2000 महिलाओं की आबादी है। यानी आरोपी को अगले छह महीने तक फ्री में 2000 महिलाओं के कपड़े धुलने होंगे और उसे आयरन भी करना होगा। साथ ही घर-घर जाकर उसे लौटाएगा। वहीं इसकी निगरानी गांव के मुखिया या सरपंच या किसी भी सम्मानित सरकारी कर्मचारी करेंगे।

Court sentenced the accused in the rape case, now for 6 months this work of women will be done for free