जालंधर: शहर में बढ़ते ई-रिक्शा और उनसे होने वाली ट्रैफिक समस्याओं तथा सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर जालंधर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अब ई-रिक्शा की बिक्री और किराए को लेकर नए अनिवार्य नियम लागू किए हैं, जिनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एडीजीपी ट्रैफिक गुरबाज सिंह ने शहर के ई-रिक्शा डीलरों के साथ एक बैठक की। उन्होंने डीलरों से कहा कि शहर में ई-रिक्शा की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कई लोग बिना वैध लाइसेंस के या बिना उचित ड्राइविंग कौशल के ई-रिक्शा चला रहे हैं, जिससे यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान जोखिम में पड़ रही है।
इसी समस्या से निपटने के लिए एडीजीपी ट्रैफिक ने डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब कोई भी डीलर ई-रिक्शा बेचने से पहले खरीदार का आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) अच्छी तरह जांच करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ई-रिक्शा केवल उसी व्यक्ति को बेचा जाएगा जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इसके अलावा, ई-रिक्शा बेचने से पहले खरीदार के सभी दस्तावेजों की पुलिस क्लीयरेंस वेरिफिकेशन (PCV) करवाना अनिवार्य होगा।
एडीजीपी ने किराए पर ई-रिक्शा देने वालों के लिए भी नियम तय किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों नहीं हैं, उन्हें ई-रिक्शा किराए पर भी नहीं दिया जाएगा।
गुरबाज सिंह ने साफ चेतावनी दी कि अगर इन नए आदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित डीलरों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाएगी। इन नियमों का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना और ई-रिक्शा उपयोगकर्ताओं तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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Strictness on e-rickshaw drivers in Jalandhar: PCV and license mandatory