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पंजाब सरकार ने दुकानदारों और व्यापारियों को दी बड़ी राहत, कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों पर लगी मुहर

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के दुकानदारों और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों से दुकानदारों को लंबे समय से चली आ रही ‘इंस्पेक्टर राज’ से मुक्ति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए नियमों के तहत अब दुकानदारों को 20 तक हेल्पर रखने के लिए कोई विस्तृत हिसाब-किताब नहीं देना होगा। उन्हें केवल छह महीने में एक बार सामान्य जानकारी देनी होगी। हालांकि, 20 से अधिक कर्मचारियों को रखने वाले दुकानदारों को सभी कर्मचारियों का पूरा हिसाब रखना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस श्रेणी में लगभग 5 प्रतिशत दुकानदार ही आएंगे। इसके साथ ही, इन कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा, जिसके संबंध में आने वाले दिनों में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्रम कानून पहले की तरह ही लागू रहेंगे और इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से राय ली जाएगी।

संशोधनों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मान ने बताया कि पहले ओवरटाइम की सीमा तीन महीने में 50 घंटे थी, जिसे अब बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी एक दिन में नौ घंटे से अधिक या एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उसे दोगुने दर से ओवरटाइम मिलेगा, भले ही उसने एक घंटा ही अतिरिक्त काम किया हो। इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी और कुल कार्य समय 12 घंटे तक किया जा सकेगा, जिसमें कर्मचारियों का ब्रेक भी शामिल रहेगा।

इसके अतिरिक्त, नियमों के उल्लंघन से संबंधित प्रक्रियाओं में भी बदलाव किया गया है। पहले, किसी भी प्रकार के उल्लंघन, जैसे ओवरटाइम के नियमों का उल्लंघन करने पर, दुकानदारों को कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करना पड़ता था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (ALC) स्तर पर विभिन्न उल्लंघनों के लिए फीस निर्धारित की जाएगी, और दुकानदार मौके पर ही अपना भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है।

नए नियमों के तहत, दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर अप्रूवल मिल जाएगी। यदि इस अवधि में अप्रूवल नहीं मिलती है, तो यह माना जाएगा कि उन्हें अप्रूवल मिल गई है। इसके साथ ही, यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा। इंस्पेक्टर अब तीन महीने में केवल एक बार ही चेकिंग कर सकेंगे, जिससे दुकानदारों को अनावश्यक उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार सुविधाएं मिलेंगी। इन संशोधनों को पंजाब के व्यापारी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Punjab government gave big relief to shopkeepers