नई दिल्ली: यदि आप नौकरीपेशा हैं और आपके पीएफ अकाउंट से पैसे कटते हैं तो आप भी इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अपने खाताधारकों को कई सुविधाएं देता है, लेकिन इन सुविधाओं का फायदा लेने के लिए PF अकाउंट होल्डर्स को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। EPF और EPS के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि EPFO मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके।
ईपीएफओ मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है। स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है। बता दें कि अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करना कठिन हो जाता है।
ईपीएफओ ने अब नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई नामांकन की सुविधा शुरू कर दी है। इसमें जिन लोगाें के नामांकन नहीं है, उन्हें मौका दिया जा रहा है। इसके बाद ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी।
PF account holders will get a benefit of Rs 7 lakh, learn how quickly?