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यदि आपने अभी तक पैन को आधार से नहीं किया है लिंक तो जुर्माना भरने के लिए हो जाएं तैयार, ये है पूरा Process

नई दिल्ली: यदि आपने भी अभी तक अपने पैन को आधार को लिंक नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है। हालांकि अब आपको आधार-पैन कार्ड लिंक करने पर जुर्माना देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने 29 मार्च, 2022 के नोटिफिकेशन में कहा था कि अब पैन-आधार को लिंक करने पर फीस देनी होगी।

31 मार्च 2022 के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। 30 जून 2022 तक इसे लिंक नहीं करने पर 500 रुपये की जगह अधिक जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई, 2022 या उसके बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

ऐसे भरना होगा जुर्माना

* पैन-आधार लिकिंग के लिए इस पोर्टल पर जाएं- https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean

* पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें।

* Tax Applicable को चुनें।

* कृपया सुनिश्चित करें कि फी पेमेंट माइनर हेड 500 (फी) और मेजर हेड 0021 (कंपनियों के अलावा इनकम टैक्स) के तहत सिंगल चालान में करनी है।

* नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें।

* पैन नंबर डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और एड्रेस दर्ज करें।

* कैप्चा दर्ज करें और Proceed टैब पर क्लिक करें।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका

* सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं. नीचे तरफ Link Aadhaar पर क्लिक करें।

* अपने स्टेट्स देखने के लिए Click Here पर क्लिक करें। यहां आपको आधार और पैन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी।

* अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो Your PAN is linked to Aadhaar Number दिखाई देगा।