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NHAI प्रोजेक्ट मामले में हाई कोर्ट का सख्त रुख, पंजाब के 3 जिलो के DC तलब

मोहाली: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के प्रोजेक्ट्स से जुड़े भूमि अधिग्रहण के एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने पंजाब के तीन जिलों के उपायुक्तों (DCs) को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है।

जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट द्वारा मलेरकोटला, संगरूर और फाजिल्का जिलों के DCs को तलब किया गया है। इन अधिकारियों पर अदालत के पिछले आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसके चलते हाई कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है।

बता दें कि इससे पहले भी हाई कोर्ट ने पंजाब के कई DCs और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs) को तलब किया था और उन्हें रुके हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी ज़मीन NHAI को सौंपने के स्पष्ट आदेश दिए थे। हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए इन आदेशों के बावजूद, NHAI को इन तीन जिलों में दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे सहित कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स की ज़मीन से हाल ही में फिर से बेदखल कर दिया गया।

यह जानकारी NHAI द्वारा स्वयं हाई कोर्ट को दी गई। NHAI ने अदालत को बताया कि इन तीन जगहों से, जहाँ उन्हें पहले ज़मीन का कब्ज़ा दिया गया था, उन्हें 7 और 10 मई, 2025 को दोबारा बेदखल कर दिया गया है। NHAI ने बताया कि अबोहर-फाजिल्का NH-07 सेक्शन पर मलेरकोटला में 0.175 किलोमीटर, संगरूर में 0.07 किलोमीटर और फाजिल्का में 1.77 किलोमीटर ज़मीन से उनका कब्ज़ा हटा दिया गया।

NHAI ने इस संबंध में इन जिलों के उपायुक्तों और SSPs को सूचित भी किया था, लेकिन उनकी ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण हाई कोर्ट को सख्त रुख अपनाना पड़ा। अब इन तीनों जिलों के उपायुक्तों को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना होगा।

High Court takes tough stand in NHAI project case